Notification to register drones in India

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की नई नोटिफ़िकेशन, ड्रोन्स रजिस्टर करना हुआ मेंडटरी

ड्रोन उड़ाने वाले ब्लॉगर्स और घुम्मकड़ों के लिए एक नया नोटिफिकेशन ज़ारी किया गया है। इस नए नोटिफिकेशन के हिसाब से भारत सरकार ने अन मैन्ड एरियल वेहिकल ओन करने वालों के लिए DGCA ने एक वन टाइम ऑपर्चुनिटी दी है – अपने उड़नखटोले की जानकारी रजिस्टर करने की। इस नोटिफिकेशन की मानें, तो अपने ड्रोन की जानकारी डिक्लेअर न करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

नोटिफिकेशन में क्या क्या है, ये एक बार देख लिया जाए : 

  • शुक्रवार, 31 जनवरी 2020 की शाम 5 बजे से पहले आपको अपने ड्रोन रजिस्टर करना है।
  • 13 जनवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में नोटिस ज़ारी किया था।
  • नोटिस के हिसाब से हर तरह के अन मैन्ड एरियल वेहिकल जैसे कि मॉडल्स, उनके प्रोटोटाइप्स, खिलौने, रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, दूर से कंट्रोल किए जा सकने वाले एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और दूसरे तमाम तरह के ऐसे एरियल व्हीकल्स को रजिस्टर करना ज़रूरी है।
  • रजिस्टर करने वाले फॉर्म के दो पार्ट हैं – पहला है ड्रोन के मालिक की जानकारी वाला पार्ट और दूसरा ड्रोन की जानकारी वाला पार्ट।
  • फर्स्ट पार्ट पूरा करने पर आपको एक OAN (ओनर एकनॉलेजमेन्ट नंबर) दिया जाएगा जिसकी मदद से आप दूसरा पार्ट भरेंगे जिसमें ड्रोन की इनफार्मेशन डिक्लेअर करनी है। सेकण्ड पार्ट पूरा करने पर आपको DAN यानी ड्रोन एकनॉलेजमेन्ट नंबर मिलेगा।
  • हर ड्रोन की अपनी रजिस्ट्री होगी। मतलब यह है कि आपके पास जितने ड्रोन्स हैं, उन सबको अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। हर ड्रोन का अपना DAN यानी ड्रोन एकनॉलेजमेन्ट नंबर होगा।
  • DAN या OAN होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया में ड्रोन कहीं भी उड़ा सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए, आप 27 अगस्त 2018 को ज़ारी की गई DGCA की सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन 3 को पढ़ लें।

ड्रोन रजिस्टर करने वाले फॉर्म्स भरने के लिए ये चीज़ें रेडी रखें

  • एक ही पेज पर आधार कार्ड के आगे पीछे की कॉपी या पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटो
  • आपके ड्रोन की 3 हाई रेज़ोल्यूशन फोटोज़ जिसमें ड्रोन का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक क्लोज़ अप व्यू जिसमें मैनुफैक्चरर का सीरियल नंबर क्लियर दिखे।
  • ड्रोन की लंबाई, चौड़ाई दिखाने के लिए, फ़ोटो लेते समय ड्रोन के साथ एक स्केल या कोई भी मेज़रमेंट स्केल रखें जिससे फोटो में ड्रोन के डाइमेंशन्स की जानकारी दिख सके।
  • कोई भी यूटिलिटी बिल यानी बिजली, फोन, गैस का बिल जो 3 महीने से पुराना न हो। आप बैंक का पासबुक भी यूज़ कर सकते हैं।
  • अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी भी चाहिए
  • अगर आप किसी कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसका PAN चाहिए
  • अगर आप किसी कंपनी के लिए ड्रोन पायलट हैं, तो उस कम्पनी के लेटरहेड पर आपके अपॉइंटमेंट की जानकारी

ऊपर बताया गया कोई भी  डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। अगर ये सभी डाक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपके पास तैयार है, तो ये पूरा प्रोसेस लगभग आधे घंटे का है. इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको एक बार में ही पूरा करना होगा क्योंकि इसमें “सेव एंड कम्पलीट लेटर” का ऑप्शन नहीं है। ये जितनी भी जानकारी आप अपलोड करेंगे, इनका इस्तेमाल कम्पीटेंट ऑथोरिटीज़ अपने ऑफिसियल परपज़ेज़ के लिए करेंगी। फॉर्म भरने के समय किसी प्रकार की हेल्प के लिए आप digisky@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन शुरू करने का लिंक ये रहा – https://ndr.digitalskydgca.in/ndr/enrol 

याद रखने वाली बात ये है कि इस डेडलाइन के अलावा अभी कोई और इनफार्मेशन नहीं है। 31 जनवरी 2020 के बाद आप अपने ड्रोन्स रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें अभी नहीं मिली। तो बस, यही सब बात है। आज हम भी अपने उड़नखटोले रजिस्टर कर लेंगे। आप भी देख लो, आपको कब करना है।
राम राम! 

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